इंदौर ट्रक हादसे पर हाईकोर्ट सख्त, पुलिस कमिश्नर को तलब

इंदौर में हुए भीषण सड़क हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। सोमवार शाम शहर के एयरपोर्ट रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने बेकाबू होकर कई वाहनों और राहगीरों को कुचल दिया। करीब एक किलोमीटर तक ट्रक लगातार टक्कर मारता रहा, जिससे मौके पर ही दो लोगों की मौत हो गई। बाद में इलाज के दौरान एक और युवक ने दम तोड़ दिया। इस हादसे में कुल तीन लोगों की जान चली गई, जबकि 12 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज जारी है।

इस दर्दनाक घटना ने कानून व्यवस्था और ट्रैफिक प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक जिस समय हादसा हुआ, उस वक्त शहर में ट्रकों के लिए नो-एंट्री लागू थी। इसके बावजूद ट्रक कैसे अंदर आया, यह बड़ा सवाल बन गया है। इसी गंभीरता को देखते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और सख्ती दिखाई है।

चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की बेंच ने इंदौर पुलिस कमिश्नर को तलब किया है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई में पुलिस कमिश्नर वर्चुअली मौजूद रहकर कोर्ट को स्पष्ट करें कि आखिर नो-एंट्री के बावजूद ट्रक कैसे शहर के भीतर पहुंचा। अदालत ने इस पर नोटिस जारी करते हुए विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

इस मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। तब तक पुलिस को पूरे प्रकरण की जांच कर अदालत के सामने तथ्य रखने होंगे। अदालत ने साफ कर दिया है कि ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

स्थानीय लोगों में इस हादसे को लेकर भारी आक्रोश है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक बेकाबू होकर इतनी तेज रफ्तार से आ रहा था कि लोग संभल भी नहीं पाए। कई बाइकें और गाड़ियां पलट गईं। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह घायलों को अस्पताल पहुंचाया।

हादसे ने न केवल लोगों की जान ली है बल्कि शहर में सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों की पोल भी खोल दी है। अब सबकी नजरें हाईकोर्ट की अगली सुनवाई और पुलिस की कार्रवाई पर टिकी हैं।

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