बलौदाबाजार सिटी कोतवाली पुलिस ने कर्ज के नाम पर जबरन वसूली और धोखाधड़ी के आरोप में एक पति-पत्नी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हेमलाल सिन्हा (48) और उनकी पत्नी पिंकी सिन्हा (42) के रूप में हुई है। यह कार्रवाई कर्जा एक्ट और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत की गई है।
शिकायतकर्ता हेमंत कन्नौजे ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उन्हें उधार दी गई राशि वापस लेने के बहाने मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि हेमंत ने मूल रकम चुका दी थी, लेकिन आरोपी दो खाली चेक लेकर अतिरिक्त ब्याज और रकम वसूलने लगे। इसके अलावा, आरोपियों ने खाली चेक में अधिक रकम भरकर उसे बाउंस करवाया और धोखाधड़ी की।
जांच में सामने आया कि 16 सितंबर, 2019 को हेमंत कन्नौजे को आरोपी दंपति ने कुछ रकम ब्याज सहित उधार दी थी। भुगतान करने के बाद भी आरोपियों ने वसूली जारी रखी। शिकायत के आधार पर सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 951/2025 दर्ज किया गया। आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 506 (आपराधिक धमकी), 384 (जबरन वसूली), 34 (सामान्य आशय) और कर्जा एक्ट की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया गया।
पुलिस ने आरोपी पति-पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोपियों ने मारपीट, धमकी और अतिरिक्त पैसे वसूलने के आरोपों को स्वीकार किया। 4 अक्टूबर को दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
इस मामले ने शहर में सुरक्षा और कर्ज वसूली की पद्धति पर चिंता पैदा कर दी है। पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की धोखाधड़ी या जबरन वसूली की घटनाओं की सूचना तुरंत दें। शहरवासियों के लिए यह मामला चेतावनी बन गया है कि वित्तीय लेन-देन में सावधानी बरतें और कानूनी रास्ते अपनाएं।
गिरफ्तारी के बाद मामले की आगे की जांच जारी है और पुलिस ने स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया है कि दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए सभी कानूनी कदम उठाए जाएंगे। बलौदाबाजार में इस प्रकार की कार्रवाई से अपराधियों के खिलाफ संदेश गया है कि कर्ज के नाम पर वसूली और धमकी करने वाले कानून की नजर से बाहर नहीं रह सकते।