मैहर : जिले के अमरपाटन न्यायालय परिसर से एक सजायाफ्ता आरोपी फैसले के तुरंत बाद फरार हो गया. एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी ठहराए गए इस आरोपी को तीन माह के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई थी.
घटना मंगलवार शाम 5 बजे की है, जिसके बाद पूरे महकमे में हड़कंप मच गया.न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अमरपाटन सुश्री शालिनी उईके की अदालत में आपराधिक प्रकरण क्रमांक 549/2017 (अपराध क्रमांक 187/2017, थाना ताला) की सुनवाई चल रही थी.अभियुक्त परमेश्वर उर्फ परानू कोल 47 वर्ष निवासी ग्राम बछरा, थाना ताला, जिला सतना (वर्तमान जिला मैहर) को इस मामले में दोषी पाया गया.
परमेश्वर उर्फ परानू कोल न्यायालय परिसर से फरार
अदालत ने परमेश्वर उर्फ परानू कोल को तीन माह का कठोर कारावास तथा एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई.यह भी आदेश दिया गया कि अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में उसे एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा. निर्णय सुनाए जाने के तुरंत बाद, आरोपी न्यायालय की अभिरक्षा से भाग निकला.
इस घटना के बाद मजिस्ट्रेट ने अमरपाटन थाना पहुंचकर मामला दर्ज कराया.न्यायालय ने थाना अमरपाटन को पत्र जारी कर आरोपी के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करने के निर्देश दिए। थाना अमरपाटन पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 262 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी है। फरार आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है.