बहराइच में 14 साल की किशोरी से दुष्कर्म, आरोपी को कोर्ट ने दी 20 साल की सजा…, 70 हजार का लगाया जुर्माना

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो की कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में अहम फैसला सुनाया है, आरोपी को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए उसे 20 साल के कठोर कारावास और 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. बताया जा रहा है कि, आरोपी ने एक 14 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था.

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दरअसल, साल 2016 में 3 मार्च को मोतीपुर के बड़का दरोगापुरवा गांव निवासी सोनू एक 14 साल की किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया था, किशोरी रिसिया थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली थी. जानकारी होने पर किशोरी के पिता ने पुलिस से पूरे मामले की शिकायत की थी, इतना ही नहीं घर से 27 हजार की नकदी व कुछ सोने और चांदी के जेवरात उठा ले जाने की भी शिकायत की थी। थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष ने पिता की तहरीर पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपपत्र कोर्ट में सौंपा था. थाने के पैरोकार अनिल यादव और अन्य पुलिस टीम ने प्रभावी पैरवी की.

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो दीपकांत मणि ने कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई करते हुए अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता संतप्रताप सिंह व विशेष लोक अभियोजक संतोष सिंह और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद आरोपी सोनू को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है, इसके अलावा विशेष न्यायाधीश पाक्सो ने आरोपी पर 70 हजार का जुर्माना भी लगाया है, अर्थदंड की धनराशि जमा न करने पर आरोपित को पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

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