रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की विक्ट्री परेड के दौरान मची भगदड़ मामले को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. राज्य सरकार ने इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ‘कर्नाटक भीड़ नियंत्रण विधेयक 2025’ (Karnataka Crowd Control Bill, 2025) का मसौदा तैयार किया है. यह मसौदा आज कैबिनेट बैठक में चर्चा के लिए पेश किया गया, और उम्मीद है कि अगली कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी मिल जाएगी.
नए कानून का उद्देश्य बड़े सार्वजनिक आयोजनों को नियंत्रित करना और भविष्य में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या भगदड़ जैसी घटनाओं को रोकना है. प्रस्तावित विधेयक के तहत बिना अनुमति या तय मानकों के उल्लंघन पर 3 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान होगा. साथ ही ₹5,000 तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह कानून धार्मिक और पारंपरिक आयोजनों पर लागू नहीं होगा. इसमें मेलों, रथ यात्राओं, पालकी उत्सव, नौका महोत्सव (तेप्पोत्सव), उर्स जैसे धार्मिक कार्यक्रमों को बाहर रखा गया है.
बेंगलुरु भगदड़ में गई थी 11 लोगों की जान
बता दें कि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 के इतिहास में RCB (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु) की टीम पहली बार चैम्पियन बनी. उसने 3 जून को पंजाब किंग्स (PBKS) को 6 रनों से हराया. इस जीत के ठीक एक दिन बाद 4 जून को बेंगलुरु में विक्ट्री परेड का आयोजन किया गया, पहले यह ओपन बस में होनी थी, लेकिन फिर ऐसा नहीं हुआ.
बाद में विक्ट्री परेड से पहले एक हादसा हुआ, जहां 11 लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए. इस मामले में बाद में RCB मैनेजमेंट, कर्नाटक क्रिकेट राज्य संघ (KSCA), भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने पल्ला झाड़ लिया. बाद में 5 जून हाईकोर्ट को भी इस मामले में दखल देना पड़ा और 10 जून तक पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी थी.