हरदा रेलवे स्टेशन के सौंदर्याकरण में बाधक बताई जा रही 45 दुकानों के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने दुकानदारों को बड़ी राहत दी है। पटवारी ने इन दुकानों को सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बताते हुए हटाने का नोटिस जारी किया था।
वीरेंद्र तिवारी और अन्य दुकानदारों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि पटवारी ने 13 मई को नोटिस जारी कर दस्तावेज जमा करने के लिए केवल 12 घंटे और निर्माण हटाने के लिए 3 दिन का समय दिया था।
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— India 2047 (@India2047in) July 4, 2025
जबलपुर हाईकोर्ट ने इस मामले में कई आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि पटवारी को याचिकाकर्ताओं के पहले से दाखिल जवाब के अलावा 3 सप्ताह का अतिरिक्त समय देना होगा। याचिकाकर्ताओं के जवाब और दस्तावेजों पर विचार करना अनिवार्य होगा। साथ ही पटवारी को ये जांचना होगा कि उनके पास दुकानदारों को बेदखल करने का कानूनी अधिकार है या नहीं।
दुकानदारों को विरोध के लिए 10 दिन का समय मिलेगा इस दौरान याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। अंतिम आदेश आने पर दुकानदारों को विरोध के लिए 10 दिन का समय मिलेगा। राज्य शासन की ओर से कहा गया है कि कार्रवाई कानून के अनुसार की जाएगी। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे 15 दिसंबर 2014 तक सभी दस्तावेज पटवारी के सामने जमा करें।