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मध्य प्रदेश में पोस्टर लगाने, गंदगी करने, पानी बहाने पर 5 हजार का जुर्माना, मोहन सरकार का नया बिल

भोपाल : राज्य सरकार ने विधानसभा में 8 बिलों वाले जन विश्वास उपबंधों का संशोधन बिल पेश कर दिया है. इसमें नगरीय विकास एवं आवास विभाग, उद्योग, श्रम और सहकारिता विभाग से जुड़े संशोधन हैं. इन संशोधन के तहत सावर्जनिक क्षेत्र में गंदगी करने, पानी बहाने, प्रचार करने के लिए किसी पेड़, दीवार, भवन और किसी अन्य सार्वजनिक संपत्ति को गंदा करने पर 5 हजार रुपए तक का जुर्माना होगा. अभी तक जुर्माने की राशि कोर्ट में जमा होती थी, लेकिन अब इसमें बदलाव कर इसे पेनल्टी में बदला जा रहा है. यानी स्पॉट पर ही पेनल्टी लगाकर इसे वसूलने के अधिकार नगरीय निकाय को मिल जाएंगे. साथ ही जुर्माना की राशि को भी बढ़ाया गया है.

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नगरीय विकास के ज्यादातर संशोधन

नए बिल के तहत सबसे ज्यादा संशोधन नगरीय विकास एवं आवास विभाग से जुड़े हैं. इनमें मध्यप्रदेश नगर पालिका नियम अधिनियम 1956, नगर पालिका अधिनियम 1961, नगर एवं ग्राव निवेश अधिनियम 1973, मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम 2012, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 आदि में संशोधन को इस जन विश्वास संशोधन बिल में डाला गया है.

इन मामलों में लगेगा जुर्माना

इस अधिनियम के पास होने के बाद नगरीय निकाय से जुड़े कई बदलाव होंगे. जैसे अब नाली निर्माण के लिए पहले संबंधित नगरीय निकाय से अनुमति लेनी होगी. बिना मंजूरी के नाली बनवाने या फिर पहले से बनी नाली को बदलने पर अब 5000 रुपए का जुर्माना लगेगा. पहले जर्माना राशि 500 रुपए थी.

 

सड़क पर पानी बहाने, गंदगी करने पर लगेगा जुर्माना

नए संशोधन के मुताबिक सड़क, खुले में सिंचाई वाली नहर या जल निकासी में कोई गंदगी करता है तो उसपर 500 रुपए की जगह 5 हजार रुपए का ऑन द स्पॉट फाइन लगाया जाएगा. भूमिगत केबल, बिजली तार आदि में चोरी छुपे अवैध कनेक्शन करने पर भी 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा.

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