फिल्म अभिनेता नीतीश भारद्वाज की जुड़वा नाबालिग बेटियों के पासपोर्ट नवीनीकरण से जुड़े मामले की सुनवाई में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए माता-पिता दोनों की सहमति आवश्यक नहीं है। किसी एक की सहमति ही पर्याप्त आधार है।
नीतीश भारद्वाज का आईएएस पत्नी से चल रहा विवाद
- अभिनेता नीतीश भारद्वाज और मध्य प्रदेश कैडर की आईएएस अधिकारी उनकी पत्नी स्मिता भारद्वाज के बीच पारिवारिक विवाद काफी समय से चल रहा है। उनकी जुड़वा नाबालिग बेटियां भोपाल में मां के साथ रहती हैं।
- दोनों बेटियों को एक बुक लांच में इंग्लैंड जाना है, जहां ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनका सम्मान होना है। 16 जनवरी को उनके पासपोर्ट की अवधि खत्म हो रही है, इसलिए भोपाल पासपोर्ट कार्यालय में नवीनीकरण के लिए आवेदन किया गया था।
- पासपोर्ट नियमों के अनुसार, आवेदनकर्ता के नाबालिग होने की स्थिति में माता-पिता दोनों की लिखित सहमति प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन अभिनेता नीतीश ने बेटियों के पासपोर्ट नवीनीकरण पर सहमति देने से इन्कार कर दिया था।
- नतीजतन, पासपोर्ट अधिकारी ने पासपोर्ट का नवीनीकरण नहीं किया। इसके खिलाफ बेटियों की मां स्मिता ने हाईकोर्ट की जबलपुर स्थित मुख्य पीठ में याचिका दायर की। इसमें नवीनीकरण के लिए आदेश जारी करने की मांग की गई।
नीतीश भारद्वाज ने खुद रखा अपना पक्ष
न्यायमूर्ति विनय सराफ की एकलपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान उपस्थित नीतीश भारद्वाज ने अपना पक्ष स्वयं रखते हुए पासपोर्ट नवीनीकरण की मांग निरस्त करने पर बल दिया।
World War 3 will be for language, not land! pic.twitter.com/0LYWoI3K0r
— India 2047 (@India2047in) July 4, 2025
उन्होंने याचिका के पक्ष में स्मिता भारद्वाज की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों को नकली बताते हुए जांच कराने की मांग भी की, लेकिन न्यायालय ने इससे इन्कार करते हुए स्पष्ट किया कि चूंकि विदेश यात्रा का एक मौलिक अधिकार है इसलिए पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए माता-पिता दोनों की ही सहमति की आवश्यकता नहीं है।
इसके साथ ही न्यायालय ने भोपाल के पासपोर्ट प्राधिकरण को निर्देश दिए कि वह प्रकरण में पासपोर्ट का नवीनीकरण करे।