जम्मू-कश्मीर के राजौरी में रहस्यमयी बीमारी फैलने से हड़कंप मच गया है. इस गंभीर बीमारी के कारण अब तक राजौरी संभाग के सुदूर बधाल गांव में 17 लोगों की मौत हो चुकी है. मरने वाले सभी 17 लोग तीन अलग-अलग परिवारों के हैं. एहतियात बरतते हुए सरकार ने पूरे गांव को ही कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है.
कंटेनमेंट जोन घोषित करने के बाद इस गांव के लोग कोई भी सार्वजनिक या निजी समारोह आयोजित नहीं कर सकेंगे और न ही किसी कार्यक्रम में भाग ले सकेंगे. इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान जाने के बाद भी एक शख्स इस बीमारी से पीड़ित है और उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
लगातार की जा रही गांव के लोगों की निगरानी
राजौरी के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट राजीव कुमार खजूरिया ने आदेश जारी करते हुए गांव को तीन नियंत्रण क्षेत्रों में बांट दिया है. पहले क्षेत्र में वे सभी परिवार शामिल हैं, जिनके घर में मौतें हुई हैं. दूसरे नंबर के कंटेनमेंट जोन में उन्हें रखा जाएगा, जो रहस्यमयी बीमारी से प्रभावित लोगों के संपर्क में आए हैं. इन लोगों की लगातार निगरानी की जाएगी. इन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेज राजौरी में ट्रांसफर किया जाएगा और वहां जाना अनिवार्य होगा.
कंटेनमेंट जोन-3 में कवर किए जाएंगे ये घर
इसके अलावा कंटेनमेंट जोन-3 भी बनाया गया है, जिसमें बाकी के बचे हुए घरों को कवर किया जाएगा. इन सभी जोन में रहने वाले लोगों के लिए भोजन-पानी की निगरानी के लिए भी कर्मयारियों की तैनाती की जाएगी. आदेश का पूरी तरह से पालन कराने के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की जाएगी. इसके अलावा लॉग बुक का रखरखाव करने के लिए भी अधिकारी तैनात होंगे.
बचाव के लिए घरों को किया जाएगा सील
बीमारी के कारण परिजनों को खोने वाले परिवारों के घरों को सील करने की तैयारी की जा रही है, जिसके बाद परिवार के लोगों के साथ-साथ किसी को भी घर के अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी. घर सील करने के बाद उसमें सिर्फ अधिकृत कर्मचारी और अधिकारी ही प्रवेश कर सकेंगे.
अधिकारियों पर लोगों के भोजन का जिम्मा
बीमारी और लोगों में न फैल पाए, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि गांव में किसी भी तरह का सार्वजनिक या निजी समारोह न किया जाए. आदेश में यह भी कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में परिवारों को दिए जाने वाले भोजन की निगरानी का जिम्मा तैनात किए गए अधिकारियों पर होगा.
संक्रमित खाद्य पदार्थों को किया जाएगा जब्त
आदेश में साफ कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन के परिवारों को वहीं भोजन और पानी इस्तेमाल करना होगा, जो प्रशासन उपलब्ध कराएगा. घरों में मौजूद कोई भी खाद्य पदार्थ का सेवन करना प्रतिबंधित होगा. संक्रमित घरों में रखे सभी खाद्य पदार्थों को तुरंत जब्त करने का आदेश भी दिया गया है. ये सभी एक्शन ऐसे समय लिए जा रहे हैं, जब हाल ही में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गांव का दौरा किया है.
किस धारा के तहत किया कंटेनमेंट जोन घोषित
बता दें कि गांव को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) की धारा 163 के तहत कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. यह धारा मजिस्ट्रेट को आपात स्थिति में लिखित आदेश जारी रने का अधिकार देती है.