सुल्तानपुर: दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ अमेठी के एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रहे मामले में विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने उन्हें आखिरी मौका दिया है. मामला जनवरी 2021 का है, जब भारती ने जगदीशपुर रामलीला मैदान में एक सभा के दौरान कथित तौर पर कहा था कि यहां के अस्पतालों में इंसान के साथ जानवर भी पैदा होते हैं.
इस विवादित बयान पर जगदीशपुर के निवासी सोमनाथ साहू ने 10 जनवरी 2021 को स्थानीय कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई थी. हालांकि भारती ने जमानत ले ली थी और सुप्रीम कोर्ट से मुकदमे की कार्रवाई पर रोक भी लगवा दी थी. लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यह रोक हटा ली.
कोर्ट ने पहले भी आरोप तय करने के लिए भारती को बुलाया था, लेकिन वे दो पेशियों में हाजिर नहीं हुए. वहीं उनके वकील ने उपस्थिति से छूट का प्रार्थनापत्र दिया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 12 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया है. यह उनके लिए अंतिम अवसर होगा, जिसमें आरोप तय किए जाएंगे.