Uttar pradesh: बढ़ सकती हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें, हाथरस MP/MLA कोर्ट में दायर हुआ मानहानि का परिवाद….

 

Uttar Pradesh: हाथरस लोकसभा सांसद और कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. जिले के एसीजेएम, एमपी/एमएलए कोर्ट दीपक नाथ सरस्वती के न्यायालय में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दाखिल किया गया है. अदालत ने मामले में परिवादी के बयान दर्ज करने के लिए 10 फरवरी 2025 की तिथि तय की है.

वरिष्ठ अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंढीर ने बताया कि मामला थाना चंदपा क्षेत्र के गांव बूलगढ़ी निवासी रामकुमार उर्फ रामू से जुड़ा है. परिवादी का आरोप है कि राहुल गांधी ने 12 दिसंबर 2024 को बूलगढ़ी गांव का दौरा किया और हाथरस बिटिया प्रकरण पर जातिगत विद्वेष को बढ़ावा देने और व्यक्तिगत लाभ के लिए सोशल मीडिया पर बयानबाजी की.

परिवादी ने कहा है कि राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट और वीडियो अपलोड किए, जिनमें कहा गया कि “हाथरस बिटिया प्रकरण में पीड़िता के परिवार को घर में बंद रखना और आरोपियों का खुलेआम घूमना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है.

परिवाद में कहा गया है कि राहुल गांधी ने 2 मार्च 2023 को न्यायालय के निर्णय और तथ्यात्मक स्थिति की जानकारी होने के बावजूद ऐसे बयान दिए, जो बूलगढ़ी गांव की शांति और स्थिरता को भंग करने वाले थे। यह पोस्ट कथित रूप से परिवादी की चारित्रिक हानि और समाज में अपमानित करने के उद्देश्य से की गई.

परिवादी ने राहुल गांधी को पहले विधिक नोटिस भेजकर 50 लाख रुपए के प्रतिकर की मांग की थी. हालांकि, नोटिस का जवाब नहीं दिया गया, जिससे मजबूर होकर परिवाद दायर किया गया. न्यायालय ने मामले में परिवादी के बयान दर्ज करने के लिए 10 फरवरी 2025 की तिथि नियत की है। इसके बाद मामले में अगली सुनवाई की रूपरेखा तय होगी.

राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का यह मामला राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है, कांग्रेस समर्थकों ने इसे राजनीतिक दबाव बताया है, जबकि विपक्षी दल इसे न्याय प्रक्रिया का हिस्सा मान रहे हैं.

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