वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब 12 लाख की सालाना कमाई पर कोई भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है. यह बदलाव न्यू टैक्स व्यवस्था के तहत की गई है. इससे पहले 7 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना था. स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75000 रुपये ही रखा गया है.
अब 24 लाख की आय पर अब 30 फीसदी टैक्स लगेगा. वहीं 75 हजार रुपये तक के स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट होगी. साथ ही 15-20 लाख की आय पर 20% का टैक्स होगा. वहीं 8-12 लाख की आय पर 10 आयकर होगा.
बदलाव के बाद Tax slabs
0-4 lakh – NIL or zero
4-8 lakh – 5%
8-12 lakh -10%
12-16 lakh – 15%
16-20 lakh – 20%
20-25 lakh: 25%
Above 25 lakh- 30%
12 लाख की इनकम पर जीरो टैक्स
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस बड़े ऐलान के बाद अब मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिली है. सालाना 12 लाख तक की अगर कोई व्यक्ति कमाई करता है तो उसे 1 भी रुपये का टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होगी. लेकिन अगर 12 लाख रुपये से एक भी रुपये ज्यादा होता है तो टैक्स भरना होगा.