सुल्तानपुर: रिश्वत के मामले में गिरफ्तार एसडीएम कोर्ट के पेशकार समरजीत पाल को हाईकोर्ट से मिली जमानत

 

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सुल्तानपुर: जिले के जयसिंहपुर एसडीएम कोर्ट के पेशकार समरजीत पाल को लखनऊ हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. 5,000 रुपये की रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किए गए पेशकार को कोर्ट ने जमानत दे दी. आरोपी के वकील ने अदालत में दलील दी कि उनके मुवक्किल को झूठे मामले में फंसाया गया है और इस मामले में कोई ठोस सबूत नहीं हैं.

 

समरजीत पाल को 2 दिसंबर 2024 को अयोध्या एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार किया था, जब मोतिगरपुर के पारस पट्टी निवासी मोहर्रम अली की शिकायत पर कार्रवाई की गई थी. मोहर्रम अली ने आरोप लगाया था कि उनके चाचा अल्लादीन उनकी भूमि पर अवैध कब्जा करके निर्माण करवा रहे हैं, और इस मामले में एसडीएम को भी निलंबित किया गया था.

 

जांच में यह पाया गया कि समरजीत पाल ने रिश्वत के रूप में 25,000 रुपये की मांग की थी, जिसमें से 5,000 रुपये तुरंत देने की बात हुई थी. एंटी करप्शन टीम ने 29 नवंबर को आरोप सही पाए और 2 दिसंबर को समरजीत को गिरफ्तार किया। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने समरजीत पाल को जमानत दे दी.

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