MP में शिक्षक भर्ती में EWS को Age और Qualification में छूट नहीं

भोपाल : मप्र कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) की शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक अलग विवाद खड़ा होता दिख रहा है। आर्थिक रूप में कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के अभ्यर्थियों ने उस नियम पर सवाल उठा दिए हैं।

इसके तहत अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष और शैक्षणिक योग्यता के अर्हताकारी अंकों में पांच प्रतिशत की छूट दी गई है। इस मुद्दे को लेकर भारतीय ईडब्ल्यूएस संघ उच्च न्यायालय जाने की तैयारी कर रहा है।

स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग में माध्यमिक शिक्षक के विषयवार सात हजार 929 पदों पर भर्ती के लिए चयन परीक्षा आयोजित की जा रही है। कर्मचारी चयन मंडल ने इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 28 जनवरी से शुरू की है।

5 वर्ष तक की छूट निधारित

इसकी नियमावली सामने आई तो तीन आरक्षित वर्गों अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को आयु की अधिकतम सीमा में पांच वर्ष के छूट की बात थी, जबकि सामान्य तौर पर यह सीमा पुरुषों के लिए 40 वर्ष और महिलाओं के लिए 45 वर्ष निधारित है।

इसलिए खड़ा हुआ विवाद

वहीं शैक्षणिक योग्यता में अर्हताकारी अंक जो 50 प्रतिशत तय किए थे, उसमें भी इन वर्गों को पांच प्रतिशत तक की छूट दी गई थी। इस बीच परीक्षा में एससी-एसटी व ओबीसी को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दिए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) को ऐसी कोई छूट नहीं मिली है।

ईडब्ल्यूएस छोड़ सभी को छूट

मंडल की नियमावली में ईडब्ल्यूएस को छोड़कर शेष तीन आरक्षित वर्गों को शैक्षणिक योग्यता के अर्हताकारी अंकों में भी पांच प्रतिशत की छूट दी गई है। अब ईडब्ल्यूएस वर्ग इसे समानता के अधिकार का उल्लंघन बताकर न्यायालय में याचिका दायर कर रहा है।

कहा जा रहा है कि उन्होंने मंडल को इसका अभ्यावेदन किया था, लेकिन वहां कोई सुनवाई नहीं हुई। एक संगठन भारतीय ईडब्ल्यूएस संघ ने इसे समानता के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए अदालत जाने की घोषणा की है।

ईडब्ल्यूएस छूट से वंचित

संगठन के अध्यक्ष धीरज तिवारी का कहना है कि ईडब्ल्यूएस को इस छूट से वंचित रखा गया है, यह समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। हम इसके खिलाफ न्यायालय जा रहे हैं। यह नियम आरक्षित वर्गों के लिए है तो ऐसी छूट उन्हें भी मिलनी चाहिए।

इधर, कर्मचारी चयन मंडल का कहना है कि ईडब्ल्यूएस को इस तरह के छूट का कहीं प्रविधान नहीं है। मंडल की भर्ती प्रक्रिया नियमों के अनुसार सही है।

परीक्षा 20 मार्च से शुरू होगी

इस परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 11 फरवरी है। परीक्षा 20 मार्च से शुरू होगी। अभ्यर्थियों को 2018 या 2023 की शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

 

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