सांडों के हमले में युवक की हुई थी मौत, कोर्ट ने सरकार और पंचायत सम‍ित‍ि को माना ज‍िम्‍मेदार, अब देने होंगे 33.25 लाख

Rajasthan:  कोर्ट ने सांडों के हमले में हुई युवक की मौत का ज‍िम्‍मेदार सरकार और पंचायत सम‍ित‍ि को माना है. बीकानेर ड‍िस्‍ट्रिक्‍ट कोर्ट के पीठासीन अध‍िकारी अतुल कुमार सक्‍सेना ने पंचायत सम‍ित‍ि और राज्‍य सरकार को आशाराम की मौत का दोषी मानते हुए 33 लाख 25 हजार जुर्माना देने आदेश द‍िया है. दो सांडों की हमले से आशाराम की मौत हुई थी. आशाराम बीकानेर के केसरदेसर जाटान गांव के रहने वाले थे. उनके पर‍िजनों ने मुआवजे के ल‍िए कोर्ट चले गए थे.

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सरकार आमजन की सुरक्षा करे  

कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ग्राम पंचायत केसरदेसर जाटान और राजस्‍थान सरकार को दोषी माना है. कोर्ट ने कहा क‍ि आम नागर‍िकों की सुरक्षा और आवारा पशुओं का बंदोबस्‍त करने का दाय‍ित्‍व ज‍िम्‍मेदारों का है. पशुओं को गोशालाओं में डाले या सरकार की योजनाओं में व्‍यवस्‍था कर आमजन की सुरक्षा करे. लेक‍िन, वह ऐसा नहीं कर सके, इसल‍िए आशाराम को जान गंवानी पड़ी.

33.25 लाख रुपए का भुगतान करना होगा 

पंचायत सम‍ित‍ि और राज्‍य सरकार संयुक्त या अलग-अलग रूप से मृतक के वारिसों को 33.25 लाख रुपए का भुगतान करना होगा. कोर्ट ने मृतक की क्षत‍िपूर्ति‍ पेटे 32 लाख 52 हजार 600 रुपए, सहजीवन क्षत‍ि मद में 40 हजार रुपए, अंत‍िम संस्‍कार के 15 हजार रुपए और लोस ऑफ एस्‍टेट के 15 हजार रुपए देने का आदेश द‍िए.

आशाराम पर 6 लोग थे आश्र‍ित 

कोर्ट ने कहा क‍ि आशाराम की सुधारी कार्य और कृषि‍ से सालाना आया 2 लाख 89 हजार 117 रुपए होती है, जो मास‍िक 24 हजार 93 रुपए आंकी गई है. उसके पर‍िवार में पत्‍नी, तीन बच्‍चे और माता-प‍िता सह‍ित 6 लोगा आश्र‍ित थे. ऐसे में मृतक के खर्च की के रूप में 6023 रुपए कम किए जाएं तो आश्रितों के लिए शेष राशि 18,070 रुपए रह जाती है. इस आधार पर 32,52,600 रुपए क्षतिपूर्ति तय की गई.

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