हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक्शन में आई पुलिस, बीच सड़क पर केक काटने वाले पिता-पुत्र के खिलाफ ऐसे कसा शिकंजा

छत्तीसगढ़ की राजधानी में बीच सड़क पर कार खड़ी कर जन्मदिन मनाने के मामले में हाईकोर्ट की फटकार के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। वहीं, मुख्य सचिव से हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है. अगली सुनवाई 20 फरवरी तय की है.

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दरअसल, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 30 जनवरी को प्रकाशित खबर में रायपुरा चौक के पास बीच सड़क पर दो कारों को रोक केक काटकर बर्थडे मानने के वीडियो वायरल की जानकारी दी गई थी. एक कार के बोनट पर कई केक को रखकर काटा गया. इसके बाद आतिशबाजी भी की गई. इस दौरान बाद जाम लग गया था.

लगाया था 300 रुपये का जुर्माना

इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की. पिछली सुनवाई में शासन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सड़क पर जन्मदिन मनाने वाले के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई कर तीन सौ रुपये जुर्माना लिया गया है.

आम होता तो जेल में डाल देते

इस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि तीन सौ रुपये क्या होता है. अगर आम आदमी होता तो उसे जेल में डाल देते, ट्रक वाला होता तो वाहन जब्त कर लिया जाता. कोर्ट ने जमकर फटकार लगाते हुए मुख्य सचिव से हलफनामा में जवाब मांगा था.

इस मामले में गुरुवार को चीफ जस्टिस की डीबी में फिर से सुनवाई हुई. अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट में मुख्य सचिव के शपथ पत्र के लिए समय मांगा, जिसे स्वीकार किया गया. वहीं, यह भी बताया कि सीएसपी के निर्देश पर डीडी नगर थाना क्षेत्र में रोशन पांडे और उनके पुत्रों व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है

कोर्ट ने मामले में मुख्य सचिव का जवाब पेश करने का आदेश दिया है. वहीं, अगली सुनवाई का समय निर्धारित किया है.

क्या है पूरा मामला

27 जनवरी की रात डीडी नगर थाना क्षेत्र के रायपुर चौक में कुछ व्यक्तियों के द्वारा में रोड पर यातायात बाधित करते हुए कार्य की बोनट में केक रखकर केक काटने का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी के वायरल हुआ था. मीडिया में इस खबर के प्रकाशन के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मामले को स्वत: संज्ञान लेते हुए सरकार से जवाब मांगा था.

 

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