नौकरी के लिए विदेश जाने वाले भारतीयों को अब मिलेगी बड़ी मदद, नया कानून लाएगी सरकार

रोजगार के लिए विदेश जाने वाले भारतीयों की सुरक्षा, प्रबंधन और नियमितता के लिए सरकार जल्दी ही नया कानून लाने जा रही है. सूत्रों के मुताबिक, नया कानून मौजूदा इमिग्रेशन एक्ट-1983 की जगह लेगा. ये जानकारी ऐसे समय आई है, जब भारत में 104 अवैध प्रवासियों के अमेरिका से निर्वासन पर हंगामा हो रहा है.

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सरकारी सूत्रों ने जानकारी दी है कि विदेश मंत्रालय इस बिल पर गंभीरता से विचार कर रहा है. इसके लिए आम लोगों से सुझाव भी मांगे जाएंगे. इस बिल में इमिग्रेशन कानून को सख्त किया जाएगा. विदेश मामलों की संसदीय समिति की सोमवार को संसद में रखी गई रिपोर्ट में भी मौजूदा कानून में पूरी तरह बदलाव की सिफारिश की गई है. ताकि भारतीयों के हितों की रक्षा हो सके.

इमिग्रेशन काउंटर्स पर सभी सूचनाएं मुहैया कराई जानी चाहिए

समिति ने कहा है कि पंजाब, उत्तर प्रदेश जैसे उन राज्यों में जहां से प्रवासी सबसे अधिक जाते हैं, वहां कुछ और प्रोटेक्शन ऑफ इमिग्रेंट्स ऑफिस बनाए जाने चाहिए. साथ ही विदेश जाने वाले भारतीयों को इमिग्रेशन काउंटर्स पर सभी सूचनाएं मुहैया कराई जानी चाहिए.

संसद की एक स्थायी समिति ने कहा, सरकार ऐसा सक्षम ढांचा बनाने के लिए नया कानून बनाने पर विचार कर रही है जो विदेश में रोजगार के लिए सुरक्षित और नियमित प्रवासन को बढ़ावा देगा. प्रस्तावित ओवसीज मोबिलिटी (सुविधा और कल्याण) विधेयक, 2024 विदेश में रोजगार के लिए जाने वालों आने-जाने को सुविधाजनक बनाने के मकसद से 1983 के एक्ट को बदलने की कोशिश हैं.

शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति की रिपोर्ट

ये बात कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति की रिपोर्ट से सामने आई है. इसे सोमवार को संसद में पेश किया गया था. कमेटी ने कहा है कि देश में प्रवासन प्रक्रिया 1983 के प्रवासन एक्ट से चलती है. इसे विदेश मंत्रालय द्वारा प्रवासी महा संरक्षक (पीजीई) के जरिए चलाया जाता है.

रिपोर्ट में कहा गया है, मौजूदा वैश्विक प्रवासन माहौल और भारतीयों की जरूरतों को देखते हुए कमेटी ने उत्प्रवास अधिनियम 1983 के पुराने नियमों को बदलने के लिए विधायी बदलाव की जरूरत को महसूस किया है. बहुत देर बाद मंत्रालय एक नया कानून बनाने पर विचार कर रहा है.

 

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