राजनांदगांव : नगरीय निकाय निर्वाचन- 2025 के संदर्भ में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है. आगामी 11 फरवरी को जिले के राजनादगांव, डोगरगांव, डोंगरगढ़, छुरिया, और एल. बी. नगर में मतदान होगा। इस दौरान मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन ले जाना प्रतिबंधित है.
यदि कोई मतदाता मतदान कक्ष में बैलेट युनिट का बटन दबाते हुए अपने मोबाइल से फोटो या वीडियो खींचता है और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करता है, तो इससे मतदान की गोपनीयता भंग होती है. यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 के तहत अपराध है और ऐसे कृत्य करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
इसी प्रकार, यदि राजनीतिक दल या उनके कार्यकर्ता एक-दूसरे दल या व्यक्तियों के खिलाफ आपत्तिजनक फोटो या वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित करते हैं, तो यह भी कानूनन अपराध है. ऐसे मामलों में पोस्ट भेजने वाले व्यक्ति और ग्रुप एडमिन के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जाएगी.
राजनांदगांव पुलिस ने सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों से अपील की है कि वे अपने कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को इस संबंध में जागरूक करें ताकि वे वैधानिक कार्यवाही से बच सकें.