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MP शिक्षक भर्ती परीक्षा में EWS अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने आयु सीमा में दी पांच वर्ष की छूट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस, EWS) के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत दी है. मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की खंडपीठ ने अपने अंतरिम आदेश में माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा-2024 में ईडब्ल्यूएस वर्ग को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट देने का निर्देश दिया है.

इस फैसले के तहत अब 45 वर्ष तक के अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की है.

संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन का दावा

यह याचिका रीवा निवासी पुष्पेंद्र द्विवेदी और अन्य ने दायर की थी, जिनकी ओर से अधिवक्ता धीरज तिवारी और ईशान सोनी ने पक्ष रखा. उन्होंने तर्क दिया कि शिक्षक चयन परीक्षा की नियम पुस्तिका की कंडिका 7.1 और 7.2 में ईडब्ल्यूएस को आरक्षित वर्ग के रूप में मान्यता दी गई थी, लेकिन कंडिका 6.2 में आयु सीमा में छूट केवल एससी, एसटी और ओबीसी को दी गई, जबकि ईडब्ल्यूएस को इससे वंचित रखा गया.

याचिका में दिया ये तर्क

याचिका में तर्क दिया गया कि यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 16 (सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर) का उल्लंघन करता है. अदालत ने इन दलीलों पर विचार करते हुए अंतरिम आदेश जारी किया और मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद करने का निर्णय लिया.

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