52 KG सोना वाले सौरभ शर्मा, चेतन गौर, शरद जायसवाल पर कसा शिकंजा, 17 फरवरी तक रहेंगे ED की रिमांड में

52 किलो सोना, लाखों के कैश और प्रॉपर्टी समेत अन्य मामलों में आरोपी भोपाल आरटीओ के पूर्आव रक्षक सौरभ शर्मा, सह आरोपी चेतन गौर (Chetan Gaur) और शरद जायसवाल (Sharad Jayaswal) को मंगलवार को गिरफ्तारी के बाद ईडी (ED) ने पीएमएलए कोर्ट (MPLA Court) में पेश किया. जहां सुनवाई के बाद अधिक पूछताछ के लिए कोर्ट 17 फरवरी तक के लिए ईडी की कस्टडी में भेज दिया. अब इस मामले में अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी.

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शर्मा और उनके सहयोगियों को जेल से गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश करने के साथ ही ईडी ने सभी आरोपियों की 7 दिन की रिमांड की मांग की थी. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने 17 फरवरी तक सभी आरोपियों को ED की रिमांड पर भेज दिया. अब 17 फरवरी को दोबारा तीनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा. सौरभ शर्मा और और उसके साथियों को ED ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट 2002 (PMLA) के तहत गिरफ्तार किया था.

कोर्ट के आदेश पर जेल से कोर्ट में किया गया पेश

इससे पहले ईडी की याचिका पर जेल में बंद तीनों आरोपियों के खिलाफ विशेष न्यायाधीश (ईडी) संतोष कुमार कोल ने प्रोडक्शन वारंट जारी कर केंद्रीय जेल के अधीक्षक को निर्देश दिया गया था कि वो आरोपियों को मंगलवार को अदालत में पेश करें. इसी के आधार पर तीनों मंगलवार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन सभी को 17 फरवरी के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया.

इन मामलों में आरोपी है धनकुबेर सौरभ शर्मा

भोपाल आरटीओ के पूर्व धनकुबेर आरक्षक सौरभ शर्मा की कार से ईडी ने 52 किलोग्राम सोना और 10 करोड़ से अधिक की नकदी बरामद की थी. ईडी की जांच में खास तौर पर सौरभ शर्मा के भोपाल स्थित फार्म हाऊस में मिली गोल्डन कार खूब चर्चा में रही. इसके बाद सौरभ शर्मा मामले की जांच तीन अलग-अलग विभाग की टीमें कर रही हैं. इनमें एक लोकायुक्त, दूसरी ईडी और तीसरी आयकर विभाग की टीम शामिल हैं.

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