जानलेवा हमले में फंसे सपा के दो बड़े नेता: कोर्ट ने भेजा जेल, जमानत याचिका खारिज

 

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बिजनौर : एक जानलेवा हमले के मामले में फरार चल समाजवादी पार्टी के दो वरिष्ठ नेताओं को न्यायालय ने जेल भेज दिया है. अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट नंबर एक के न्यायाधीश शांतनु त्यागी ने सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष राशिद हुसैन और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के पति रफी सैफी की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

मामला 29 सितंबर 2020 का है. जब थाना कोतवाली शहर के ग्राम रसीदपुर गड़ी निवासी छतर सिंह शाम करीब 3:45 बजे अपने साथी के साथ स्कूटी पर गंगोला जा रहे थे. रेलवे फाटक के पास राशिद हुसैन,कपिल गुर्जर, रफी सैफी और मनोज ने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर छतरसिंह पर जानलेवा हमला किया था.

गंभीर रूप से घायल छतर सिंह को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था. न्यायालय ने 22 अगस्त 2022 को इस मामले में सभी छह आरोपियों को तलब किया था. लेकिन राशिद हुसैन और रफी सैफी सहित कुछ आरोपी बार-बार नोटिस के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं हुवे.

जिसके चलते उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था. सोमवार को दोनों नेता कोर्ट में पेश हुए और जमानत याचिका दाखिल की. लेकिन न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी और दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

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