अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में कथित आरोपी क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने सीबीआई के मामले में मिशेल को जमानत दे दी है. कोर्ट ने मिशेल को 6 साल तक जेल में रहने के आधार पर जमानत दी है.जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने सशर्त जमानत देते हुए कहा है कि मिशेल को पासपोर्ट को रिन्यू करके सरेंडर करना होगा. इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई के मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था. इसके खिलाफ मिशेल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की.
सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले क्रिश्चयन मिशेल जेम्स की ओर से दायर जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि जेम्स की यह दलील स्वीकार नहीं की जा सकती है कि उसे इस आधार पर जमानत पर रिहा किया जाए कि वो मामले में आधी सजा काट चुका है. जेम्स ने सीआरपीसी की धारा 436-A के तहत जमानत मांगी थी. इसमें कहा था कि किसी व्यक्ति को जमानत पर रिहा किया जा सकता है.
छह साल से जेल में है क्रिश्चियन मिशेल जेम्स
बता दें कि 3600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड मामले में कथित बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल जेम्स छह साल से जेल में है.इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है. मंगलवार को जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि जेम्स पिछले छह साल से हिरासत में है, जबकि मामले की जांच अभी भी जारी है.
12 वीवीआईपी हेलिकॉप्टर की खरीद से जुड़ा है मामला
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शीर्ष जेम्स को निचली अदालत द्वारा तय शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाएगा. कथित घोटाला हेलीकॉप्टर डिजाइन और निर्माण कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलिकॉप्टर की खरीद से संबंधित है. ब्रिटिश नागरिक जेम्स को साल 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था.
सीबीआई और ईडी का क्या कहना है?
सीबीआई ने आरोप लगाया था कि 8 फरवरी 2010 को 556.262 मिलियन यूरो के वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की सप्लाई के लिए किए गए सौदे में सरकारी खजाने को 398.21 मिलियन यूरो यानी तकरीबन 2 हजार 666 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. सीबीआई के बाद ईडी ने जून 2016 में मिशेल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. इसमें आरोप लगाया था कि मिशेल को अगस्ता वेस्टलैंड से तकरीबन 225 करोड़ रुपये मिले थे.