MP हाईकोर्ट ने स्कूलों में ऊर्दू शिक्षकों की भर्ती के दिए आदेश, 5 हज़ार से ज्यादा उर्दू शिक्षकों को होगा फायदा

MP हाईकोर्ट ने स्कूलों में उर्दू विषय के शिक्षकों पर मंगलवार को बड़ा आदेश दिया. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सरकार माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में उर्दू विषय को भी शामिल करें. इसके साथ ही उर्दू शिक्षकों की भर्ती की याचिकाकर्ताओं को सूचना दी जाए. हाईकोर्ट के इस फैसले पर अगर सरकार अमल करती है, तो इससे 5 हज़ार से ज्यादा उर्दू शिक्षकों को फायदा होगा.

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छिंदवाड़ा की फातिमा की याचिका पर आया फैसला

दरअसल, छिंदवाड़ा की फातिमा अंजुम ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर शासकीय स्कूलों में उर्दू शिक्षकों के खाली पद न भरने को चुनौती दी थी. इस मामले में एडवोकेट आकाश सिंघई ने फातिमा अंजुम की पैरवी करते हुए याचिका दाखिल की थी. उनकी इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला दिया.

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