बदायूं : सामूहिक दुष्कर्म मामले में भाजपा विधायक हरीश शाक्य और 13 आरोपियों के नाम चार्जशीट से बाहर, पुलिस को नहीं मिला कोई ठोस सबूत

बदायूं: जिले में एक बहुचर्चित सामूहिक दुष्कर्म मामले में बिल्सी विधायक हरीश शाक्य समेत 13 आरोपियों के नाम चार्जशीट से बाहर हो गए हैं. पुलिस की विवेचना में, विधायक और अन्य 13 आरोपियों के मोबाइल की लोकेशन के आधार पर पुलिस ने यह पाया कि घटना से संबंधित कोई ठोस सबूत नहीं मिले. पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि विधायक और उसके भाइयों समेत अन्य आरोपियों की लोकेशन जिले से बाहर पाई गई.

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इसके अलावा, पीड़िता के मोबाइल की लोकेशन भी विधायक के कैम्प कार्यालय में नहीं पाई गई, जो इस मामले की जांच में एक महत्वपूर्ण पहलू है. पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल करते हुए मेन्था कारोबारी मनोज गोयल समेत 4 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और जमीन हड़पने के आरोपों की जांच की.

यह मामला उस समय चर्चा में आया था, जब एक महिला ने बिल्सी विधायक हरीश शाक्य और उनके साथियों पर सामूहिक दुष्कर्म और धमकी देने का आरोप लगाया था. महिला ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट ने सभी 16 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच के आदेश दिए थे.

 

पुलिस ने इस मामले में विधिवत जांच करते हुए महिला द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का गहनता से परीक्षण किया, जिसमें मोबाइल लोकेशन और महिला के बयान का मिलान किया गया. पुलिस विवेचना के बाद चार्जशीट दाखिल की गई, जिसमें 4 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए गए, जबकि विधायक हरीश शाक्य और अन्य सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है.

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