बहराइच : फर्जी दस्तावेज से नौकरी हासिल करने वाले मुख्य आरक्षी पर अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोप है कि पुलिस विभाग में नौकरी के लिए उसने जन्मतिथि में गोलमाल किया है.
पयागपुर थाना में दर्ज एफआईआर के अनुसार देवरिया जिले के लार खरदहा घनश्याम बभनौली पांडेय निवासी संजय पांडेय ने वर्ष 2023 में एडीजी जोन को शिकायती पत्र भेजा था. आरोप है कि देवरिया जिला निवासी मुख्य आरक्षी रत्नेश पांडेय ने फर्जी शैक्षणिक दस्तावेज के आधार पर वर्ष 2006 में पुलिस विभाग में सिपाही के पद पर तैनाती पाई थी.
इसकी शिकायत उन्होंने वर्ष 2023 में रत्नेश के तैनाती बहराइच जिले के एसपी से की थी. लेकिन उन्हें शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई. उल्टा उन्हें गुमराह करते हुए रत्नेश के बचाव में भ्रामक सूचना दी गई. उनके द्वारा आरटीआई के माध्यम से रत्नेश द्वारा पहली बार हाईस्कूल की परीक्षा में सम्मिलित होने का प्रमाण पत्र भी प्रेषित किया है. जांच में खुलासा होने पर पयागपुर पुलिस ने मुख्य आरक्षी पर जालसाजी, फर्जी दस्तावेज का मामला दर्ज किया है.
शिकायतकर्ता का आरोप है कि रत्नेश की आरटीआई के माध्यम से प्राप्त दसवीं की मार्कशीट के अनुसार उनकी जन्मतिथि आठ अगस्त 1976 अंकित है, इस जन्मतिथि के अनुसार उनका विभाग में भर्ती होना असंभव है. रत्नेश ने दोबारा से दसवीं की परीक्षा दी जिसमें फर्जी तरीके से घटाकर जन्मतिथि अंकित कराते हुए धोखाधड़ी कर पुलिस विभाग में नौकरी प्राप्त कर ली. मामले की जांच कराए जाने की मांग की. पयागपुर में तैनात आरोपी मुख्य आरक्षी पर संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर मामले की विवेचना के लिए टीम गठित की गई है. जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी.