Chhattisgarh: जिला शिक्षा अधिकारी प्रवास कुमार सिंह बघेल ने विकासखंड डोंगरगढ़ अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला दमऊदहरा के सहायक शिक्षक (एलबी) गणेश राम साहू को तत्काल निलंबित कर दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि, विकासखंड शिक्षा अधिकारी डोंगरगढ़ द्वारा सहायक शिक्षक (एलबी) गणेश राम साहू के विरूद्ध शिकायत के आधार पर जांच कराया गया.
जांच प्रतिवेदन अनुसार सहायक शिक्षक (एलबी) गणेश राम साहू शराब सेवन कर शाला में उपस्थित पाया गया, जो कर्मचारी आचरण संहिता के विपरित है। यह क्रियाकलाप पदीय कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता को प्रदर्शित करता है, जो कदाचरण की श्रेणी में आता है। यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम के विपरित है. निलंबन की अवधि में साहू का मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी डोंगरगांव होगा। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी.
साथ ही जांच के दौरान विकासखंड डोंगरगढ़ अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला दमऊदहरा के प्रधान पाठक रितुराज धुर्वे बिना अवकाश आवेदन के अनाधिकृत रूप से 24 से 28 फरवरी तक अनुपस्तित पाये जाने पर उन्हें कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं होने पर संबंधित के विरूद्ध एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी.