कानपुर। कानपुर में एक शिक्षक ने गुरु परंपरा को शर्मसार कर दिया। दरअसल, एक म्यूजिक टीचर ने एलकेजी की 4 वर्षीय छात्रा के साथ गंदी हरकत की। छात्रा की मां की शिकायत पर गुजैनी थाना पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ 144 पेज की चार्जशीट दायर की है। इसमें सबूत के तौर पर सीसीटीवी फुटेज, शिक्षक व कर्मचारियों के बयान लिए गए हैं।
ऐसा हुआ मामला का खुलासा
- बर्रा आठ में एक निजी स्कूल हैं, जिसमें नौबस्ता के व्यापारी की चार वर्षीय बेटी पढ़ती है। 26 जनवरी को वह रोज की तरह स्कूल से घर आई थी। मां ने उसको नहलाने के लिए कहा, तो वह पेट दर्द की शिकायत करने लगी। उन्होंने सोचा की नहाने से बचने के लिए बहाने बना रही है, लेकिन फिर दोबारा उसने परेशानी बताई।
- मां डॉक्टर के पास लेकर गईं, जहां उन्होंने प्यार से बच्ची से बात की। उसने कहा कि स्कूल में एक म्यूजिक टीचर हैं, जो साथ बाथरूम में गलत हरकत करते हैं। यह सुनकर परिजनों को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सीधे स्कूल पहुंचकर प्रधानाचार्य से शिकायत कर दी।
पुलिस से की शिकायत दर्ज
परिजनों ने 29 जनवरी को आरोपी म्यूजिक टीचर अनुपम पांडेय निवासी गोविंद नगर के खिलाफ गुजैनी थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने उसको अगले दिन ही गिरफ्तार कर लिया था।
चार्जशीट तैयार कर भेजी गई कोर्ट
गुजैनी थाना प्रभारी विनय तिवारी ने जानकारी दी कि 33वें दिन आरोपी अनुपम पांडेय के खिलाफ 144 पेज की चार्जशीट दायर कर दी है। इसमें हर सबूत को शामिल किया है, जिससे वह बच न सके। इसमें बच्ची के बयान भी हैं।
उरई में मौलाना को मिली 10 साल की सजा (Maulana Rape Case)
उरई में दुष्कर्म के दोषी मौलाना को 10 साल की सजा मिली है। मौलाना ने एक महिला को पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश किया था। फिर उसके साथ दुष्कर्म किया था।
- महिला का पति से विवाद चल रहा था। वह मौलाना से मदद मांगने आई थी कि वह टोटका कर पति से मिलवा दें। इसी का फायदा उठाकर मौलाना ने महिला को नशीला पानी पिला दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। उसके बाद दुष्कर्म किया। महिला को होश में आने के बाद मामले की जानकारी हुई, तो उसने विरोध किया।
- आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि अगर पुलिस को बताया तो जान से मार दूंगा। महिला ने पुलिस में शिकायत की। सोमवार को मौलाना को दोषी मानते हुए जज ने 10 साल की कैद व 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।