समस्तीपुर में शराब माफिया पर कानूनी शिकंजा, 5 साल की जेल, 1 लाख जुर्माना

बिहार समस्तीपुर :  समस्तीपुर विशेष उत्पाद न्यायाधीश संजय कुमार द्वितीय ने उत्पाद वाद संख्या 488/19 के मामले में अभियुक्त को दोषी पाते हुए उसे धारा 30 (ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.

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साथ ही जुर्माना की राशि अदा नहीं करने के पर दोषी को छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. उक्त अभियुक्त की पहचान जिले के मोहिउद्दीननगर थाना क्षेत्र के बलुआही वार्ड 10 के स्व. पलक पासवान के पुत्र बसराज पासवान के रूप में बतायी गई.

बताया गया कि 12 नवंबर 2019 की शाम अभियुक्त बसराज पासवान के कब्जे वाले खपड़ापोश घर के आंगन से कुल 15 लीटर के एक प्लास्टिक के डिब्बे में रखा हुआ 10 लीटर चुलाई (महुआ) शराब उत्पाद विभाग की टीम ने बरामद किया था.वहीं, इस दौरान उत्पाद पुलिस ने बसराज पासवान को भी गिरफ्तार किया गया था.

इसके बाद बरामद शराब के आधार पर मद्य निषेध अधिनियम के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था.बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता गणेश मिश्रा एवं अभियोजन पक्ष की ओर से उत्पाद अधिवक्ता पंकज कुमार के द्वारा न्यायालय में पक्ष रखा गया था. कोर्ट के इस आदेश से शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है.

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