Uttar Pradesh: सहारनपुर यदि आप सुबह या शाम को अपना कुत्ता घुमाने निकले हैं और आपके पास नगर निगम का लाइसेंस नहीं है तो सावधान हो जाइए, आप पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है, और न देने पर आपका कुत्ता भी जब्त किया जा सकता है, कुत्ता, बिल्ली व खरगोश पालने वाले लोगों को चिह्नित करने के लिए नगर निगम द्वारा कल आज से डोर टू डोर अभियान चलाया जायेगा.
निगम के पशु चिकित्सा कल्याण अधिकारी डॉ.संदीप मिश्रा ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार पालतू कुत्तों, बिल्ली व खरगोश आदि का नगर निगम में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, उन्होंनेे बताया कि, नगरायुक्त संजय चौहान के निर्देश पर निगम की एक विशेष टीम गठित कर इसके लिए आज से एक अभियान शुरु किया जा रहा है, जो लोग बिना नगर निगम लाइसेंस के कुत्ता, बिल्ली व खरगोश आदि पाल रहे हैं उन पर भारी जुर्माना लगाया जायेगा. जुर्माना न देने की स्थिति में कुत्ते, बिल्ली व खरगोश को जब्त किया जायेगा.
उन्होंने बताया कि, सड़क पर पालतू कुत्ते लेकर निकले लोगों को रोककर भी लाइसेंस की जांच की जायेगी. लाइसेंस न होने पर मौके पर ही भारी जुर्माना लगाया जायेगा. पशु चिकित्सा कल्याण अधिकारी ने नगर निगम सहारनपुर सीमा अंतर्गत कुत्ता, बिल्ली व खरगोश आदि पशुओं को पालने वाले लोगों से अपील की है कि, वे नगर निगम परिसर में पशु चिकित्सा कल्याण अधिकारी कार्यालय में प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक पहुंचकर पंाच सौ रुपये निर्धारित शुल्क जमा कराकर अपने पालतू कुत्ते का रजिस्ट्रेशन तथा 200 रुपये जमा कराकर बिल्ली व खरगोश का रजिस्ट्रेशन कराकर लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं.
उन्होंने बताया कि, कुत्ते, बिल्ली व खरगोश आदि के रजिस्ट्रेशन के लिए पशु पालक को अपने आधार कार्ड की छायाप्रति व पशु के एंटी रेबीज़ वैक्सिनेशन सार्टिफिकेट की छायाप्रति भी साथ में जमा करनी होगी.