Madhya Pradesh: सिंगरौली जिले के माड़ा थाना क्षेत्र में महिला का रास्ता रोक जबरन गैंगरेप करने के एक चर्चित मामले में न्यायाधीश वारीन्द्र कुमार तिवारी के न्यायालय ने दोषी 2 अभियुक्तों विनोद कुमार शाह एवं अनिल शाह निवासी ग्राम सेमरिया थाना माड़ा को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सहित 12 हजार रुपये अर्थदंड प्रत्येक पर लगाया है.
गौरतलब है कि माड़ा थाना क्षेत्रांतर्गत 22 अक्टूबर 2016 को महिला का रास्ता रोककर दोनो आरोपियों ने खेत में ले जाकर जबरन सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। महिला की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मयचालान न्यायालय समक्ष पेश किया था.
खेत में उठा ले गये थे आरोपी
माड़ा थाना क्षेत्र के अपराध क्रमांक 645 / 2016 में सत्र न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश व घटना के संबंध में एडीपीओ आनंद कमलापुरी ने विस्तार से जानकारी दी. अभियोजन के अनुसार दिनांक 23 अक्टूबर 2016 को पीड़िता अपने नन्दोई के साथ थाना माड़ा पहुंचकर इस आशय की लिखित शिकायत आरोपियों के विरूद्ध दर्ज कराई थी. जिसमें उल्लोख किया कि कुछ माह पूर्व उसके गांव की एक महिला ने उसके पति के खिलाफ ज्यादती की रिपोर्ट थाना माड़ा में करके जेल भेजवा दिया था. उसके बाद से ही दोनों आरोपी पीड़िता के पीछे पड़े थे. आरोपियों ने कई बार खुलेआम कहा था कि, तुम्हारे पति ने ज्यादती की थी, इसलिए अब हम इज्जत का बदला लेंगे.
मामला दर्ज कर पेश किया चालान
शनिवार 22 अक्टूबर को शाम 7 बजे पीड़िता खेत में शौच के लिए गई थी, तभी आरोपी विनोद कुमार शाह ने उसे पकड़ लिया और अनिल शाह ने उसका रास्ता रोक लिया और खेत में ले जाकर बारी- बारी से दुष्कर्म किया था. उसकी आवाज सुनकर जेठ व नन्दोई खेत की ओर पहुंचे, जिन्हें देखकर दोनों आरोपी भाग गये थे. शिकायत पर पुलिस ने आरोपी विनोद कुमार शाह पिता रामचरित्र शाह को गिरफ्तार कर लिया. दूसरे आरोपी अनिल शाह को भी 23 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध भादंसं की धारा 376 डी, 341 एवं 506 भाग दो के तहत मामला दर्जकर मयचालान कोर्ट में पेश किया था. न्यायालय में अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक बीएम शाह ने पक्ष रखा.