गोंडा : होली के त्योहार को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए शराब की बिक्री और सार्वजनिक स्थानों पर उसके सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया है. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 14 मार्च 2025 को जिले भर में सभी देसी और विदेशी शराब की दुकानों, भांग विक्रेताओं और डिनेचर्ड स्प्रिट की बिक्री पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.
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— India 2047 (@India2047in) July 4, 2025
सख्त कार्रवाई का निर्देश
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई दुकानदार इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. साथ ही, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं.
शांति व्यवस्था के लिए बढ़ाई जाएगी निगरानी
होली के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए प्रशासन ने विशेष सतर्कता बरतने का फैसला किया है. पुलिस विभाग को संवेदनशील क्षेत्रों में कड़ी निगरानी रखने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं.
शांतिपूर्ण होली मनाने की अपील
जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली का त्योहार मनाएं और प्रशासन द्वारा लागू किए गए नियमों का पालन करें. प्रशासन ने कहा है कि यह कदम जनता की सुरक्षा और सामाजिक समरसता बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है.