Uttar Pradesh: बहराइच जिले के महराजगंज में 13 अक्टूबर को दुर्गा पूजा विसर्जन जुलूस के दौरान हिंसा हो गई थी, हिंसा में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. उस हिंसा के पांच अभियुक्तों के विरुद्ध डीएम ने एनएसए की कार्रवाई की है.
हरदी थाना क्षेत्र के महराजगंज बाजार में 13 अक्टूबर को दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान अराजक तत्वों द्वारा मूर्ति विसर्जन जुलूस पर पथराव कर लोक व्यवस्था भंग की गई थी, साथ ही राम गांव थाना क्षेत्र के रेहुआ मंसूर गांव निवासी राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. जिसमें मृतक के भाई हरी मिलन पुत्र कैलाशनाथ निवासी की तहरीर पर थाना हरदी में 6 नामजद व अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध केस दर्ज हुआ था. विवेचना के क्रम में कुल 13 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप प्रमाणित होने पर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। सभी अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरुद्ध हैं.
महराजगंज की घटना के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई किए जाने के क्रम में उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्तगण अब्दुल हमीद पुत्र अब्दुल मजीद, मोहम्मद तालिब उर्फ सबलू पुत्र अब्दुल हमीद, मोहम्मद सरफराज अहमद उर्फ रिंकू पुत्र अब्दुल हमीद, शकील अहमद उर्फ बबलू पुत्र हाजी मोहम्मद इब्राहिम एवं खुर्शीद पुत्र हाजी मो. अहमद निवासीगण कस्बा महराजगंज थाना हरदी जनपद बहराइच के विरुद्ध थाना प्रभारी हरदी की रिपोर्ट पर क्षेत्राधिकारी महसी, अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) एवं पुलिस अधीक्षक, जनपद बहराइच की संस्तुति पर 10 मार्च को जिला मजिस्ट्रेट मोनिका रानी द्वारा पांचों अभियुक्तों को धारा-3(2) राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत निरुद्ध आदेश जारी किया गया है.