Uttar Pradesh: पत्नी की हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास, आरोपी पति पर एक लाख का अर्थदंड भी लगाया…

यूपी के बहराइच जिले के थाना दरगाह शरीफ के पलरीबाग निवासी हत्या के अभियुक्त को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, कोर्ट ने आरोपी को एक लाख के अर्थदंड से दंडित भी किया है.

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एडीजीसी क्रिमिनल प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि शहर के दरगाह थाने की पुलिस ने थाना क्षेत्र के पलरीबाग निवासी इंतजार को अपनी पत्नी की हत्या करने के आरोप मेें तीन अप्रैल 2018 को मुकदमा दर्ज किया था. तत्कालीन थानाध्यक्ष आरपी यादव ने मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमें में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा द्वितीय ने सुनवाई पूरी करते हुए अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया.

न्यायाधीश ने 12 मार्च को मुकदमें में अपने आदेश की कार्यवाही पूरी करते हुए अभियुक्त को दोषसिद्ध कर इंतजार को पत्नी की हत्या मेें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, न्यायाधीश ने अभियुक्त को एक लाख के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर आरोपी को एक साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा.

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