दिल्ली शराब नीति केस- AAP सांसद संजय सिंह को जमानत:सुप्रीम कोर्ट में ED ने बेल का विरोध नहीं किया, 6 महीने से जेल में हैं

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी. मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय सिंह को पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था. संजय सिंह के वकील ने कहा कि वे केस में अपने रोल से जुड़ा कोई बयान नहीं देंगे.

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सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ED से सवाल किया था कि क्या संजय सिंह को और ज्यादा दिन जेल में रखे जाने की जरूरत है. कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें यह भी देखना होगा कि गवाहों के सामने उनके बयान हुए. 6 महीने तक वे जेल में रहे. ED ने अदालत से कहा कि हमें कोई ऐतराज नहीं है. इसके बाद अदालत ने संजय सिंह को जमानत देने का फैसला सुनाया.

दिल्ली शराब घोटाला केस में इसी साल जनवरी में ED ने अपनी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम जोड़ा था. मई 2023 में संजय सिंह ने दावा किया कि ED ने उनका नाम गलती से जोड़ दिया है. ED ने इस पर कहा- हमारी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम चार जगह लिखा गया है. इनमें से तीन जगह नाम सही लिखा गया है. सिर्फ एक जगह टाइपिंग की गलती हो गई थी.

संजय सिंह के वकील ऋषिकेश कुमार ने बताया- लंच के पहले और लंच के बाद 2 कार्यवाही हुई. लंच के पहले कोर्ट ने कहा कि जैसी बहस हुई है उस आधार पर संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है. आप इस पर निर्देश लेकर आएं और बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हमने ऑर्डर में लिख दिया कि इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है तो ये आपके (ED) लिए नुकसानदेह हो सकता है. इस पर ED ने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें बेल दे दी जाए.

*संजय सिंह पर क्या है आरोप*
ED की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र है. इसको लेकर ही 4 अक्टूबर को ED उनके घर पहुंची थी और उनसे 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. दिल्ली शराब नीति केस में ED की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट 2 मई को जारी की गई थी. जिसमें AAP सांसद राघव चड्ढा का भी नाम सामने आया था. हालांकि उन्हें आरोपी नहीं बनाया.

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