कलयुगी बेटे को सजा : मां की बेरहमी से हत्या करने वाले को उम्रकैद

डीडवाना – कुचामन ,अपनी ही मां का कत्ल कर देने वाले कलयुगी पुत्र को कुचामन के एडीजे न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. अपर लोक अभियोजक मनीष शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते साल 2024 की 21 फरवरी को मारोठ में राजेंद्र सिंह उर्फ राजू के खिलाफ अपनी ही माँ को लाठियों से पीट पीट कर हत्या कर देने के आरोप का मुकदमा दर्ज हुआ था.

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पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच शुरू की और अनुसंधान के बाद आरोपी राजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया था. पहले इस मुकदमे की सुनवाई नावां न्यायालय में हुई और उसके बाद एडीजे न्यायालय कुचामन में इसकी सुनवाई हुई.

अपर लोक अभियोजक मनीष शर्मा ने बताया की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण में 17 गवाह के बयान करवाए गए एवं 46 दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए. सुनवाई के बाद अपर सेशन न्यायालय के न्यायाधीश सुंदरलाल खारोल ने मामले में मंगलवार को फैसला सुनाया है जिसके मुताबिक राजेंद्र सिंह उर्फ राजू को आजीवन कारावास एवं एक लाख रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया है एवं अदम अदायगी अर्थदंड के रूप में 2 वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है.

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