इटावा में ‘अवैध हथियार’ रखने पर ‘जेल’, दोषी को दो साल की सजा, लगा जुर्माना

इटावा : अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के एक मामले में आरोपी राघवेंद्र सिंह को दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यह मामला वर्ष 2021 का है, जब सहसों थाना पुलिस ने गश्त के दौरान सिंडौस निवासी राघवेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया था.

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राघवेंद्र, जो जनक सिंह का पुत्र है, को पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत पकड़ा और जेल भेज दिया था.पुलिस ने घटना की जांच शुरू की और सबूत जुटाने के बाद कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का गहन विश्लेषण किया.

सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद कोर्ट ने राघवेंद्र सिंह को आर्म्स एक्ट के तहत अपराध का दोषी पाया। फैसले में कोर्ट ने उसे दो साल की कारावास की सजा सुनाई और साथ ही 2,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया.

यह फैसला कानून व्यवस्था को बनाए रखने और अवैध हथियारों के उपयोग पर अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पुलिस और न्यायिक प्रक्रिया के इस समन्वय से यह संदेश गया है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। राघवेंद्र सिंह को सजा पूरी करने के लिए जेल भेज दिया गया है.

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