सुपौल: शराब कारोबार में संलिप्त एक कारोबारी को विशेष न्यायाधीश उत्पाद न्यायालय संख्या एक अभिषेक कुमार मिश्रा की कोर्ट ने दोषी करार करते हुए 5 वर्ष कठोर कारावास व एक लाख रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है.
मामला जदिया थाना कांड संख्या 29/17 तथा सत्र वाद उत्पाद संख्या 972/17 से संबंधित है. इसमें छातापुर थाना क्षेत्र के भवानीपट्टी निवासी महेंद्र राम को पुलिस ने 7 बोतल नेपाली विदेशी शराब के साथ पकड़ा था. मामले को लेकर जदिया थाना के तत्कालीन पुलिस निरीक्षक रजनीश केसरी ने दर्ज प्राथमिकी में कहा था कि 8 मार्च 2017 को वे अन्य पुलिस बलों के साथ दिवा गश्ती को निकाला था. गश्ती के दौरान हीरापट्टी नहर पुल के पास वाहन चेकिंग कर रहा था कि इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति पुलिस को देख भागने लगा. पीछा करने पर जब उसे पकड़ लिया गया तो पूछताछ के दौरान उन्होंने अपना नाम महेंद्र राम, छातापुर थाना के भवानीपट्टी निवासी बताया. मोटरसाइकिल की तलाशी लेने पर डिक्की से 180 एमएल की 7 बोतल नेपाली विदेशी शराब बरामद हुई. सुनवाई उपरांत उक्त कोर्ट ने महेंद्र राम को दोषी करार करते हुए मद्य-निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 30 (ए) के तहत दोषी करार करते हुए 5 वर्ष कठोर कारावास व एक लाख रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है. अर्थ दंड की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह की सजा भुगतनी होगी. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अभियुक्त द्वारा पूर्व में कारा में बिताई गई अवधि दी गई सजा में समायोजित की जाएगी. इस वाद की सुनवाई में पुलिस अधीक्षक शैशव यादव के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में अभियोजन कोषांग के द्वारा कुल पांच साक्षियों की गवाही समय से कराई गई. साक्षियों के द्वारा दिए गए बयान में घटना तथा प्राथमिकी का समर्थन किया गया.
इस पूरे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ब्रजलाल मुखिया तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शंकर कुमार ने बहस में हिस्सा लिया.