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इटावा में पत्नी की शिकायत से पति को मिला न्याय : हत्याकांड के दो भाइयों को आजीवन कारावास और 40 हजार जुर्माने की सुनाई गई सजा

इटावा: बसरेहर थाना क्षेत्र के चकवा खुर्द गांव में 13 फरवरी, 2023 को घटित एक सनसनीखेज हत्याकांड में, न्यायालय ने दो सगे भाइयों को उनके घिनौने अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. यह फैसला मृतक कन्हैया उर्फ गौरव की पत्नी रीना द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के आधार पर आया है, जिसमें उन्होंने गौरव कुमार और सौरभ कुमार पर अपने पति की हत्या का आरोप लगाया था.

घटना के बाद, इटावा पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार के निर्देशानुसार, मामले की गहन जांच की गई और सभी आवश्यक साक्ष्य जुटाए गए. अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिससे दोषियों के खिलाफ मामला और भी पुख्ता हो गया.
न्यायालय ने दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 34/201 (अपराध के सबूत मिटाना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी पाया. इसके अतिरिक्त, प्रत्येक दोषी पर 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

न्यायालय का यह फैसला न केवल मृतक के परिवार को न्याय प्रदान करता है, बल्कि समाज में कानून के शासन के प्रति विश्वास को भी मजबूत करता है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने इस फैसले पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि इटावा जिले में अपराधियों के लिए कोई स्थान नहीं है और पुलिस भविष्य में भी इस तरह के अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती रहेगी.

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