जयपुर सीरियल ब्लास्ट केस में बड़ा फैसला, 4 आरोपी दोषी करार… 8 अप्रैल को सजा का ऐलान

राजस्थान की राजधानी जयपुर में 13 मई 2008 को हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में विशेष अदालत ने अहम फैसला सुनाया है. चांदपोल हनुमान मंदिर के बाहर मिले जिंदा बम से जुड़े मामले में कोर्ट ने आरोपियों शाहबाज हुसैन, सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ और सैफुर्रहमान को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर सोमवार को बहस होगी, जबकि सजा का ऐलान मंगलवार को किया जाएगा. जयपुर बम ब्लास्ट मामले में यह फैसला पीड़ितों और उनके परिजनों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है.

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13 मई 2008 को जयपुर में सिलसिलेवार 8 बम ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 71 लोगों की मौत हुई थी और 180 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे. सीरियल बम ब्लास्ट के दौरान चांदपोल के हनुमान मंदिर के बाहर जिंदा बम मिले थे. इसी मामले में कोर्ट ने 4 आरोपियों को दोषी करार दिया है.

बता दें कि 13 मई 2008 को जयपुर में ये धमाके शाम 7:20 बजे से 7:45 बजे के बीच करीब 15 मिनट के अंतराल में हुए थे. बम धमाके अलग-अलग जगहों पर हुए थे. एक जिंदा बम चांदपोल हनुमान मंदिर के पास मिला, जिसे निष्क्रिय कर दिया गया था. धमाकों में साइकिलों का इस्तेमाल किया गया, उनमें बम लगाए गए थे. इंडियन मुजाहिदीन ने इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली थी. एटीएस की थ्योरी के मुताबिक 2008 में 12 आतंकी दिल्ली से बस से बम लेकर जयपुर आए थे.

जयपुर में ही उन्होंने 9 साइकिलें खरीदीं और इन्हीं साइकिलों में बम लगाकर टाइम सेट करके अलग-अलग जगहों पर खड़ी कर दी थीं. इसके बाद आतंकी शताब्दी एक्सप्रेस से दिल्ली आ गए थे. आतंकियों ने 9 बम लगाए थे, जिनमें 8 बम तो 15 मिनट में फट गए थे, लेकिन नौवें बम को एक गेस्ट हाउस के पास प्लांट किया गया था. इसके फटने का समय अन्य ब्लास्ट से डेढ़ घंटे बाद का था. बम डिफ्यूजन स्क्वाड ने इसे फटने के टाइम के कुछ मिनट पहले डिफ्यूज कर दिया था.

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