बहराइच : जिले के फखरपुर विकास खंड स्थित ससना ग्राम पंचायत में हाईकोर्ट के आदेश पर बुधवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आठ घरों पर बुलडोजर चला दिया. यह कार्रवाई लखनऊ हाईकोर्ट बेंच के निर्देश पर की गई, जिसमें रास्ते की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया गया था.
दरअसल, ग्राम पंचायत ससना में गाटा संख्या 66 की जमीन को राजस्व अभिलेखों में रास्ते के रूप में दर्ज किया गया है। गांव निवासी पवन कुमार मौर्या ने इस जमीन पर अवैध रूप से बने पक्के मकानों के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका में बताया गया था कि रास्ते की भूमि पर कई लोगों ने अतिक्रमण कर मकान बना लिए हैं, जिससे ग्रामीणों के आने-जाने का रास्ता बाधित हो रहा है.
हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन को आदेश दिया कि वह गाटा संख्या 66 की पैमाइश कराकर अतिक्रमण हटाए. इसी आदेश के अनुपालन में बुधवार को जिलाधिकारी मोनिका रानी के निर्देश पर उपजिलाधिकारी कैसरगंज आलोक प्रसाद, मुख्य राजस्व अधिकारी देवेंद्र पाल सिंह, तहसीलदार अभयराज व अन्य अधिकारियों की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्यवाही की.
प्रशासन की इस कार्रवाई में शमशाद पुत्र नासिर, सोहरत पुत्र सद्दीक, दुःखी पुत्र मैकू, ननकू पुत्र मैकू के पक्के मकानों को गिरा दिया गया. इसके अलावा साविर पुत्र हजारी की पक्की नींव को भी ध्वस्त किया गया. वादी पवन कुमार समेत तीन अन्य लोगों के फूस के मकानों को भी हटवा दिया गया.
कार्यवाही के दौरान गांव में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्राधिकारी कैसरगंज रवि खोखर, थाना प्रभारी हुजूरपुर वृजेन्द्र कुमार मिश्र सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा. पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे ताकि कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो.
इस कार्रवाई के बाद गांव में मिला-जुला माहौल देखने को मिला. कुछ लोग जहां प्रशासन की सख्ती से संतुष्ट नजर आए, वहीं प्रभावित परिवारों में नाराजगी भी देखी गई. प्रशासन ने साफ किया है कि यह कार्रवाई पूरी तरह कोर्ट के आदेशानुसार और नियमों के तहत की गई है.