महिला शिक्षक पर छात्रा के साथ शारीरिक हिंसा का आरोप, POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज…

गुजरात के राजकोट शहर में एक महिला शिक्षिका पर 4 वर्षीय छात्रा के साथ कथित तौर पर मारपीट करने और उसके गुप्तांगों पर चोट पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया है. एक अधिकारी ने बताया कि पीड़िता ने अपनी मां को अपने गुप्तांगों में दर्द के बारे में बताया और मेडिकल जांच में अंदरूनी चोट के कारण संक्रमण का पता चला.

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उन्होंने बताया कि 11-12 अप्रैल को बच्ची की मां की शिकायत पर एक निजी स्कूल की 42 वर्षीय शिक्षिका के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया.

बच्ची ने दी घटना की जानकारी
पुलिस उपायुक्त जगदीश बांगरवा ने बताया, ‘लड़की की मां ने कहा है कि उसकी बेटी ने उसे बताया था कि उसके टीचर ने उसकी पिटाई की है. लड़की ठीक से बात नहीं कर पा रही है और उसे मनोवैज्ञानिक जांच की जरूरत है. वह यह स्पष्ट नहीं कर पाई है कि उसके शिक्षक ने उसके गुप्तांगों पर चोट पहुंचाने के लिए कलम का इस्तेमाल किया या अपने हाथ से उसकी पिटाई की.’ बंगरवा ने कहा, ‘लड़की की मां ने बाद में हमें बताया कि उसने स्कूल से संपर्क किया और पाया कि प्रिंसिपल उसे अपने कमरे में ले गई और उसकी पिटाई की.’

सीसीटीवी फुटेज की जांच
जबकि शिक्षका ने आरोपों का खंडन किया, स्कूल ने 11 अप्रैल की कक्षा की सीसीटीवी फुटेज जारी की और दावा किया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई. इस बीच, विपक्षी कांग्रेस की छात्र शाखा, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ के सदस्यों ने कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया. पुलिस के अनुसार, विरोध प्रदर्शन के बाद उनमें से कुछ को हिरासत में लिया गया.

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