मेड़ता : जिला सेशन न्यायालय ने वर्ष 2022 में डेगाना थाना क्षेत्र में घटित एक दुष्कर्म के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है. न्यायाधीश अरुण कुमार बेरीवाल की अदालत ने दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही उस पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.
लोक अभियोजक अभिमन्यु शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला वर्ष 2022 में डेगाना थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवाया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित जांच कर चालान प्रस्तुत किया.
मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 12 गवाहों के बयान अदालत में दर्ज करवाए तथा 24 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई. अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. अदालत के इस फैसले को पीड़िता और उसके परिवार ने न्याय की जीत बताया है.