श्योपुर : जिले की विजयपुर नगर में चंदन मैरिज गार्डन में एक शादी समारोह के दौरान कानून की धज्जियां उड़ाई गईं. जयमाला कार्यक्रम के दौरान दूल्हा-दुल्हन ने हवाई फायरिंग कर दी. इस पूरी घटना का 25 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
वीडियो में दिख रहा है कि विजयपुर नगर में स्थित चंदन मैरिज गार्डन में दूल्हा-दुल्हन फिल्मी गाने पर 315 बोर बंदूक से फायरिंग कर रहे है. किसी ने यह वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया.
विजयपुर थाना प्रभारी राकेश शर्मा ने बताया कि वीडियो के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस वीडियो के स्थान और समय का पता लगा रही है. जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.
क्या कहता है कानून
पुलिस सबसे पहले यह देखती है कि फायरिंग किस हथियार से की गई, वह हथियार वैध है या अवैध. अवैध हथियार के प्रयोग पर कड़ी सजा का प्रावधान है. वहीं वैध हथियार से भी फायरिंग होती है, तो हथियार का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी की जा सकती है.
क्या मौत होने पर चलता है हत्या का मुकदमा
हर्ष फायरिंग मामले में अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है. पुलिस ऐसे व्यक्ति के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर सकती है. पहले आईपीसी की धारा 304 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाती है. हालांकि, अब भारतीय न्याय संहिता के तहत ऐसे मामले में कार्रवाई की जाती है.
भारत में हैं कानूनी रोक के सख्त प्रावधान, अमल नहीं
हर्ष गोलीबारी पर कानूनी रोक लगी हुई है.ऐसे में अगर शादी-ब्याह या अन्य किसी भी प्रकार के जश्न के दौरान अपनी खुशी को बेलगाम तरीके से प्रकट करने के लिए कोई हर्ष या गोलीबारी करता है, तो उसे कानून का सामना करना पड़ सकता है.इसके लिए उसे जेल भी जाना पड़ सकता है.