श्योपुर : मध्य प्रदेश में हर्ष फायरिंग करने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. पुलिस को चुनौती देते हुए सोशल मीडिया पर आए दिन लोग अपना टशन दिखाने और फायरिंग कर हथियार का प्रदर्शन कर रहे हैं. अब इस चलन में दूल्हा-दुल्हन भी शामिल होते जा रहे हैं. ऐसा ही कुछ एमपी के श्योपुर में देखने को मिला. जहां समारोह के बीच दूल्हा-दुल्हन ने हर्ष फायरिंग की.
मामला जिले के विजयपुर नगर में स्थित चंदन गार्डन में 20 अप्रैल का है. जहां शादी समारोह में दूल्हा-दुल्हन ने खुलेआम हर्ष फायरिंग की. जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हा-दुल्हन एक-दूसरे का हाथ थामे हुए बंदूक से फायरिंग कर रहे हैं. वहीं दो युवक दूल्हा-दुल्हन को 315 बोर की बंदूक देते हैं, जिसके बाद दोनों एक-एक राउंड फायर करते हैं.
यही नहीं, युवक उन्हें दोबारा फायरिंग करने के लिए भी कहते हैं. इस दौरान हर्ष फायरिंग की वजह से कोई घटना घटित हो सकती थी. हैरानी की बात तो यह है कि वीडियो वायरल होने के बाद भी पुलिस ने अबतक कोई एक्शन नहीं लिया है.
हर्ष फायरिंग करने पर क्या कार्रवाई की जाती हैं
मैरिज गार्डन में हर्ष फायरिंग करने पर कड़ी कार्रवाई होती है, जिसमें शस्त्र लाइसेंस रद्द किया जा सकता है, मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, और गिरफ्तारी भी हो सकती है. यदि हर्ष फायरिंग के कारण किसी की मौत होती है, तो हत्या की धारा में भी मामला दर्ज किया जा सकता है. पंरतु विजयपुर पुलिस के द्वारा अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है और न ही कोई प्रतिक्रिया जिले के एसपी की ओर से आई है.
मैरिज गार्डन संचालक पर कार्रवाई
मैरिज गार्डन संचालक को भी हर्ष फायरिंग के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है. पंरतु अभी तक पुलिस ने इस मामले में भी कोई एक्शन नहीं लिया है.
इन जगहों पर होती हर्ष फायरिंग की घटनाएं
कलेक्टर ने कहा कि विवाह कार्यक्रम, जुलूस, रैली चल समारोह आदि में किसी भी व्यक्ति, समूह या संगठन को शस्त्र लेकर चलने, भाग लेने, उनके प्रदर्शन एवं हर्ष फायर करने को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है. समस्त मैरिज गार्डन, वाटिकाओं, बैंक्वेट हॉल, होटल, धर्मशाला इत्यादि के संचालक या प्रबंधक अपने परिसर में न तो इस प्रकार से शस्त्रों को लेकर चलने वाले व्यक्तियों को प्रवेश करने देंगे और न ही उनके प्रदर्शन एवं हर्ष फायर की अनुमति देंगे. वे समुचित सुलभ दृष्ट स्थानों पर स्पष्टतः यह लिखवाना सुनिश्चित करेंगें कि यहां अस्त्र-शस्त्र लेकर प्रवेश वर्जित है.
इसके साथ ही समस्त मैरिज गार्डन आदि अंडरटेकिंग लिए बिना अपने परिसर से संबंधित वैवाहिक, सामाजिक समारोह में किसी भी प्रकार के शस्त्रों का प्रदर्शन नहीं करेगा, हर्ष फायर नहीं करेगा या इन सब गतिविधियों को नहीं होने देगा. यदि उसे अपने परिसर में ऐसे प्रदर्शन होते दिखाई देते हैं तो तत्काल संबंधित थाना को सूचित करेगा. प्रबंधक, संचालक इत्यादि के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी. अब इस मामले में विजयपुर थाना प्रभारी राकेश शर्मा ने कहा कि सभी को नोटिस जारी किए जा चुके है। और मामले की जांच भी की जा रही है.