छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले में एक बहू ने अपनी सास की हत्या कर दी। भीमपुरी गांव में रूपा साहू (24) और बिंदा साहू के बीच खाना बनाने के दौरान विवाद हो गया। बहस बढ़ने पर रूपा ने गुस्से में लोहे की फूंकनी से सास के सिर पर कई वार किए। जिससे बिंदा की मौके पर ही मौत हो गई।
घटना 16 जुलाई 2020 की है। 5 साल बाद न्यायालय ने फैसला सुनाया है। खैरागढ़ की रहने वाली रूपा को उसकी सास की हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा मिली है। खैरागढ़ थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर रूपा को गिरफ्तार किया।
पूछताछ में उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने घटनास्थल से हत्या में प्रयुक्त फूंकनी बरामद की और सबूतों के साथ अदालत में चालान पेश किया।
आजीवन कारावास और अर्थदंड लगाया गया
अपर सत्र न्यायालय खैरागढ़ में पांच साल तक चली सुनवाई के बाद गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर रूपा को दोषी करार दिया गया। न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा के साथ 1000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
वहीं, पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल ने इस प्रकरण की विवेचना करने वाले पुलिस अधिकारी को इनाम देने की घोषणा की।