जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का सख्त आदेश दिया।
इस बीच मध्य प्रदेश में पाकिस्तानी पिताओं और भारतीय माताओं से जन्मे 9 बच्चों को लेकर प्रशासन असमंजस में है। इन बच्चों के भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि केंद्र के निर्देशों ने स्थिति को जटिल बना दिया है।
केंद्र से मांगा मार्गदर्शन
मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने केंद्र सरकार से इन 9 बच्चों के मामले में स्पष्ट दिशा-निर्देश मांगे हैं। इनमें 4 बच्चे इंदौर, 3 जबलपुर और 2 भोपाल में हैं। एक पुलिस अधिकारी के अनुसार 25 अप्रैल को भोपाल में एक पाकिस्तानी व्यक्ति ने दीर्घकालिक वीजा (एलटीवी) के लिए आवेदन किया था, जिसका समाधान भी खोजा जा रहा है। केंद्र के आदेशानुसार 14 लोगों को देश छोड़ना था, जिनमें 3 पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और एक दिल्ली में है।
कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि दीर्घकालिक, राजनयिक और आधिकारिक वीजा को छोड़कर अन्य वीजा धारकों को 27 अप्रैल तक भारत छोड़ना होगा। समयसीमा में ऐसा न करने पर गिरफ्तारी, 3 साल तक की जेल, 3 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस इन मामलों की निगरानी कर रही है।