श्योपुर: अपनी सौतेली बेटी से बलात्कार करने के आरोप में सौतेले पिता को आजीवन कारावास

Madhya Pradesh: 12 साल 10 महीने की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले सौतेले पिता को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्योपुर बबीता होरा शर्मा की अदालत ने जीवन की अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुना दी है. न्यायालय ने आरोपी पर 60 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है. दो साल पुराना रिश्तो को शर्मसार करने वाला यह सनसनीखेज मामला बडौदा थाना क्षेत्र का है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी में विशेष लोक अभियोजक पॉस्को रिचा शर्मा, ने की.

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मामले के अनुसार बडौदा थाना क्षेत्र निवासी नाबालिग बेटी अपनी मां के साथ रहती है, यहां मौका देखकर उसके साथ सौतेले पिता ने दुष्कर्म कर दिया और फिर इस बारे में मां को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दे डाली। पिता की धमकी से डरी नाबालिग बेटी ने अपना मुंह बंद रखा। जिसकारण आरोपी ने उसके साथ 10 माह के भीतर कई बार दुष्कर्म किया. जिसका खुलासा तब हुआ,जब नाबालिग बेटी को परिजन पेट में दर्द होने की शिकायत पर अस्पताल लेकर पहुंचे,जहां चैकअप के दौरान नाबालिग के पेट में 15 सप्ताह का बच्चा पलता हुआ मिला. बडौदा थाना पुलिस ने इस मामले में अपराध दर्ज कर आरोपी को अरेस्ट कर जेल भेज दिया था और विवेचना उपरांत चालान श्योपुर न्यायालय में पेश किया. न्यायालय ने आरोपी को उम्रकैद और 60 हजार के जुर्माने की सजा सुनाए जाने के साथही पीडित बालिका को प्रतिकर के रूप में 3 लाख रूपए दिलवाए जाने का आदेश भी दिया है.

डीपीओ ने मामले में दी जानकारी 

डीपीओ आर के बरैया ने बताया कि 13 साल 10 महीने की नाबालिक बेटी से दुष्कर्म करने वाले सौतेले पिता को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्योपुर बबीता हीरो शर्मा की अदालत ने जीवन की अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है.

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