‘विधायक का भतीजा हूं, बस्तर ट्रांसफर करा दूंगा’:सरगुजा में युवक ने धमकी देकर ट्रैफिक ASI से की गाली-गलौज

सरगुजा जिले में ट्रैफिक सहायक उप निरीक्षक हिजनुस कुजूर ने ड्यूटी के दौरान पिकअप को रोका तो पिकअप मालिक ने खुद को अंबिकापुर विधायक का भतीजा बताते हुए गाली-गलौज की। उसने कहा कि जानते नहीं मैं कौन हूं, अंबिकापुर विधायक का भतीजा हूं। मेरे गाड़ी का चालान मत काटना वरना तुम्हारा ट्रांसफर बस्तर करवा दूंगा। ASI की रिपोर्ट पर पुलिस ने युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

Advertisement

जानकारी के मुताबिक, ASI हिजनुस कुजूर ने लखनपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई कि वे यातायात शाखा अंबिकापुर में पदस्थ है और इंटरसेप्टर शासकीय वाहन क्रमांक सीजी 03-9903 में कार्यरत है। 30 अप्रैल 2025 को दोपहर करीब 12.30 बजे वे यातायात शाखा प्रभारी अंबिकापुर के आदेश पर आरक्षकों के साथ नेशनल हाईवे 130 पर रजपुरी के पास वाहनों की चेकिंग की ड्यूटी में गए थे।

पिकअप का चालान काटने से रोका

एएसआई कुजूर ने बताया कि, वाहन चेकिंग के दौरान लखनपुर की ओर से आ रही बिना नंबर की एक सफेद पिकअप को रोका गया। पिकअप ड्राइवर ‌ने गाड़ी का कोई दस्तावेज नहीं दिखाया। ड्राइवर ने पिकअप का नंबर सीजी 15 एसी 1123 होना बताया।

पिकअप का नंबर ई-चालान मशीन में चेक करने पर फिटनेस और प्रदूषण सर्टिफिकेट फेल होना पाया गया। पिकअप का पिछला चालान भी पेडिंग मिला। चालान काटने की जानकारी दिए जाने पर उसने पिकअप के मालिक राजेश अग्रवाल को फोन लगाया और ASI कुजूर से बात कराई।

ASI ने बताया कि राकेश अग्रवाल ने मोबाइल पर कहा कि, मेरे गाड़ी का चालान नहीं काटोगे, जानते नहीं मैं कौन हूं, राजेश अग्रवाल विधायक अंबिकापुर का भतीजा हूं। तुम पुलिस वाले गुंडागर्दी करोगे तो बस्तर ट्रांसफर करवा दूंगा।

ASI ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट

एएसआई हिजनुस कुजूर ने बताया कि, फोन पर धमकी देने के कुछ देर बाद राकेश अग्रवाल सफेद कार से रजपुरी आया। उसने धमकाया कि मेरी गाड़ी का जितना फाइन काटना है काटो बोलते हुए थाना प्रभारी का नाम, मोबाइल नंबर बताओ, मैं देख लूंगा।

युवक ने धमकी देते हुए कहा कि राकेश अग्रवाल द्‌वारा कहा गया कि सीएम को बताता हूं। युवक ने एएसआई के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट करने की धमकी दी।

पुलिस ने दर्ज की FIR

एएसआई हिजनुस कुजूर की रिपोर्ट पर लखनपुर पुलिस ने लखनपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ उक्त धारा 296, 351(2), 221, 224 BNS एक्ट, MV एक्ट की धारा 179(1) एवं 3-1(आर),3-1(ए) एससी/एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है।

वहीं, विधायक राजेश अग्रवाल के परिवारजनों ने बताया कि युवक राजेश अग्रवाल उनके परिवार का सदस्य नहीं है, बल्कि दूसरे परिवार का है। लखनपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

 

Advertisements