Madhya Pradesh: नईगढ़ी नगर परिषद ने शुक्रवार को वार्ड-8 स्थित शिव शक्ति मैरिज गार्डन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण के आरोप में नोटिस जारी किया है। यह गार्डन मंगलदीन सोनी के नाम पर खसरा नंबर 247/1 में स्थित है। परिषद द्वारा पहले भी इस गार्डन को तीन बार नोटिस जारी किए जा चुके हैं, 30 अक्टूबर, 12 नवंबर और 23 दिसंबर 2024 को। इन सभी नोटिसों का गार्डन संचालक ने कोई जवाब नहीं दिया.
मुख्य नगर पालिका अधिकारी हेमंत त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि जैसे ही गार्डन का निर्माण शुरू हुआ था, उसी समय पहला नोटिस दिया गया था। बावजूद इसके निर्माण जारी रहा और गार्डन में बर्थडे पार्टी सहित अन्य कार्यक्रमों का आयोजन होने लगा। इन आयोजनों से उत्पन्न कचरे की समुचित सफाई नहीं की गई, जिससे नगर स्वच्छता पर भी असर पड़ा.
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नगर परिषद ने अब एक आम सूचना जारी की है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि जब तक मैरिज गार्डन को वैध अनुमति प्राप्त नहीं होती, तब तक यहां संपन्न होने वाले विवाहों का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। साथ ही गार्डन में उत्पन्न कचरे की जिम्मेदारी आयोजनकर्ता और गार्डन मालिक की होगी.
परिषद ने यह भी कहा है कि यह एक कानूनी प्रक्रिया है और बिना वैध अनुमति के किसी भी मैरिज गार्डन का संचालन पूरी तरह अवैध माना जाएगा। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे ऐसे स्थल की बुकिंग न करें, जो वैधानिक रूप से मान्य न हो। खासकर इस गार्डन के पीछे मॉर्चुरी और अस्पताल स्थित होने के कारण अनुमति लेना अनिवार्य है.
इस संबंध में गार्डन संचालक मंगलदीन सोनी ने बताया कि वे संबंधित इंजीनियर से डायवर्सन करवाकर नगर पंचायत में अनुमति हेतु आवेदन कर चुके हैं और प्रक्रिया पूरी करने की कोशिश में हैं.