इंडोनेशिया में तीन भारतीयों को मिली मौत की सजा, दिल्ली हाईकोर्ट ने विदेश मंत्रालय से मांगी रिपोर्ट…

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को इंडोनेशिया में मादक पदार्थ तस्करी के मामले में मौत की सजा पाए तीन भारतीय नागरिकों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. अदालत ने इंडोनेशिया स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास को निर्देश दिया है कि वह यह सुनिश्चित करे कि दोषियों को पर्याप्त कानूनी प्रतिनिधित्व और अपीलीय सहायता मिले.

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न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने यह आदेश दोषियों के जीवनसाथियों द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. उन्होंने विदेश मंत्रालय को भी निर्देश दिया कि वह इंडोनेशियाई सरकार के साथ राजनयिक स्तर पर मामला उठाए और संबंधित अंतरराष्ट्रीय समझौतों के तहत कार्रवाई करे.

3 भारतीयों को इंडोनेशिया में सुनाई गई है मौत की सजा

तीनों भारतीय नागरिक — तमिलनाडु के राजू मुथुकुमारन, सेल्वादुरई दिनाकरन और गोविंदसामी विमलकांधन — को जुलाई 2024 में इंडोनेशिया के तांजुंग बलाई करीमुन जिले में एक मालवाहक जहाज से 106 किलोग्राम क्रिस्टल मेथ (एक मादक पदार्थ) की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. हाल ही में जिला न्यायालय ने उन्हें मादक पदार्थ कानून के तहत मृत्युदंड की सजा सुनाई है.

याचिका में कहा गया है कि तीनों व्यक्ति सिंगापुर की एक शिपिंग कंपनी में काम करके अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहे थे और उनके पास सीमित आर्थिक संसाधन हैं. उन्होंने यह भी बताया कि अपील दायर करने की समय-सीमा बेहद सख्त है और तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने वाणिज्य दूतावास को दिया ये आदेश

अदालत ने वाणिज्य दूतावास को दोषियों और भारत में उनके परिवारों के बीच संचार बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने का भी निर्देश दिया है. याचिकाकर्ताओं को इंडोनेशियाई अदालत के फैसले की प्रति 29 अप्रैल को प्राप्त हुई थी, और इस मामले की अगली सुनवाई 6 मई को तय की गई है.

अदालत ने वाणिज्य दूतावास को कहा कि वह पीड़ित परिवारों को लेकर आवश्यक कदम उठाए है और उनके लिए कानून मदद उपलब्ध कराएं. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने उन पीड़ित व्यक्तियों से संपर्क बनाए रखने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि तत्काल इस बावत वाणिज्य दूतावास की ओर से कदम उठाए जाएं. कोर्ट नेविदेश मंत्रालय को भी इंडोनेशियाई सरकार के साथ राजनयिक स्तर पर बातचीत करने को कहा है.

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